बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण – यहाँ जानिए पूरी जानकारी

निर्णय का सार
बिहार सरकार ने 8–9 जुलाई 2025 की बैठक में बड़े फैसले किए:
- सरकारी नौकरियों में 35% महिला आरक्षण अब सिर्फ डोमिसाइल (स्थायी निवासी) महिलाओं के लिए रहेगा ।
- इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की बाहर की महिलाएं अब सामान्य (General) कैटेगरी में आवेदक के रूप में ही शामिल होंगी ।
- लेकिन वर्तमान में सेवा में कार्यरत गैर-डोमिसाइल महिलाएं इससे प्रभावित नहीं होंगी – उनके लिए आरक्षण जारी रहेगा ।

उद्देश्य और प्रभाव
- यह नीति डोमिसाइल आधारित आरक्षण का पहला उदाहरण है, जिसमें स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- राजकीय नौकरियों में 47.5% तक आरक्षण लागू हो सकता है:
60% जातीय–आर्थिक + 35% क्षैतिज महिला आरक्षण = कुल 74% तक डोमिसाइल अनुपात सुनिश्चित ।

शासन स्तर पर और अन्य निर्णय
साथ ही बिहार युवा आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर काम करेगा ।

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में “संबल” योजना को विस्तारित कर ₹50,000–₹1,00,000 आर्थिक सहायता दी जाएगी ।

महत्वपूर्ण विवरण सार
- आरक्षण प्रतिशत 35% केवल डोमिसाइल महिलाओं के लिए
- डोमिसाइल मतलब स्थायी रूप से बिहार निवासी
- बाहरी महिलाएं अब सामान्य श्रेणी (General) में आवेदन करेंगी
- प्रयुक्त आरक्षण क्षैतिज – जाति/आरक्षण से स्वतंत्र
- रक्षा नियम पहले से सेवा में कार्यरत महिलाएं असंक्रमित

आम प्रश्न
Q1: क्या बाकी राज्यों की महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी?
➡️ वे आवेदन कर सकती हैं, लेकिन 35% आरक्षण कोटा में शामिल नहीं होंगी, उन्हें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत जाना होगा ।

Q2: क्या यह फैसला वर्तमान कर्मचारियों को प्रभावित करेगा?
➡️ नहीं, सेवा में कार्यरत गैर-डोमिसाइल महिलाएं इस फैसले से अछूती रहेंगी ।

Q3: यह निर्णय कब लागू हुआ?
➡️ कैबिनेट ने यह निर्णय 8–9 जुलाई 2025 को मंजूर किया ।

निष्कर्ष: यह नीति स्थानीय महिलाओं को सरकारी सेवाओं तक पहुँचना सुनिश्चित करती है। इससे आउटसाइड महिलाओं को अनारक्षित कोटे से ही अवसर मिलेंगे। वर्तमान कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित हैं।

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